
प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 20 रुपए सालाना यानी 2 रुपए महीने से भी कम के खर्च पर 2 लाख रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस मिलता है।
इस बीमा योजना में लाभार्थी की दुर्घटना में मौत होने पर नॉमिनी या परिवार को 2 लाख रुपए मिलते हैं। इसमें बीमा खरीदने के लिए किसी मेडिकल जांच की जरूरत नहीं होती है।

यहां हम आपको इस योजना के बारे में बता रहे हैं…
सवाल 1: ये दुर्घटना बीमा योजना क्या है और इसमें कितना कवर व प्रीमियम देना होता है?
जबाव: यह 1 साल की अवधि वाली पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम है, जिसे हर साल रिन्यू कराया जा सकता है। इस योजना में दुर्घटना के कारण मृत्यु या विकलांगता होने पर बीमा का पैसा मिलता है। इसका सालाना प्रीमियम केवल 20 रुपए है।

सवाल 2: योजना के तहत ‘दुर्घटना’ किसे माना गया है? क्या प्राकृतिक आपदा या मर्डर इसमें कवर होते हैं?
जबाव: योजना के अनुसार ‘दुर्घटना’ का अर्थ किसी अचानक, अप्रत्याशित और बाहरी या दृश्य कारणों से हुई घटना से है।
- प्राकृतिक आपदाएं: भूकंप, बाढ़ जैसी घटनाएं दुर्घटना के दायरे में आती हैं, इसलिए इनसे हुई मौत या विकलांगता पर क्लेम मिलेगा।
- हत्या : मर्डर के मामलों में भी इंश्योरेंस कवर का लाभ मिलता है।
- आत्महत्या : आत्महत्या के मामलों में कोई इंश्योरेंस बेनिफिट नहीं दिया जाता है।
सवाल 3: इस योजना से कौन जुड़ सकता है और उम्र की सीमा क्या है?
जबाव: बैंक या पोस्ट ऑफिस के 18 से 70 वर्ष की आयु वर्ग के सभी व्यक्तिगत (सिंगल या जॉइंट) बचत खाताधारक इस योजना के लिए पात्र हैं।
यदि किसी व्यक्ति के एक से अधिक बैंकों में खाते हैं, तो भी वह केवल एक ही बैंक खाते से इस योजना में शामिल हो सकता है।
जॉइंट अकाउंट की स्थिति में, सभी खाताधारक अपना अलग-अलग ₹20 का प्रीमियम देकर इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
सवाल 4: प्रीमियम का पेमेंट कैसे होता है और बीमा कवर कब से कब तक रहता है?
जबाव: प्रीमियम का भुगतान बैंक या पोस्ट ऑफिस अकाउंट से ‘ऑटो-डेबिट’ सुविधा के जरिए साल में एक बार में होता है। बीमा की अवधि हर साल 1 जून से 31 मई तक होती है।
अगर कोई व्यक्ति शुरुआती समय में शामिल नहीं हो पाता, तो वह बाद के महीनों या सालों में भी वार्षिक प्रीमियम देकर जुड़ सकता है। हालांकि, रिस्क कवर प्रीमियम कटने की तारीख से ही शुरू होगा।
सवाल 5: क्या NRI इस योजना का लाभ ले सकते हैं? अगर कोई बीच में योजना छोड़ दे तो क्या दोबारा जुड़ सकता है?
जबाव: भारत में स्थित बैंक में खाता रखने वाले NRI भी यह कवर ले सकते हैं। हालांकि, क्लेम की स्थिति में राशि का भुगतान केवल भारतीय रुपए में ही किया जाएगा।
सवाल 6: बीमा कवर किन परिस्थितियों में समाप्त या रद्द हो सकता है?
जबाव: निम्नलिखित स्थितियों में दुर्घटना बीमा कवर समाप्त हो जाता है:
- खाताधारक की उम्र 70 साल पूरी होने पर।
- बैंक/पोस्ट ऑफिस खाता बंद होने या प्रीमियम कटने के लिए खाते में पर्याप्त बैलेंस न होने पर।
- यदि किसी सदस्य का एक से अधिक खातों से गलती से प्रीमियम कट जाता है, तो कवर केवल एक ही खाते पर लागू रहेगा और दूसरा प्रीमियम जब्त कर लिया जाएगा।
सवाल 7: क्या दुर्घटना के बाद अस्पताल में भर्ती होने का खर्च मिलेगा? मृत्यु की स्थिति में क्लेम किसे मिलेगा?
जबाव: इस योजना में अस्पताल में भर्ती होने के मेडिकल खर्चों का पेमेंट नहीं किया जाता ।
- मृत्यु की स्थिति में: क्लेम राशि नोमिनी या कानूनी वारिस के बैंक खाते में भेजी जाती है।
- विकलांगता की स्थिति में: क्लेम राशि सीधे बीमित खाताधारक के बैंक खाते में जमा की जाती है।
सवाल 8: क्लेम के लिए पुलिस रिपोर्ट या FIR होना कितना जरूरी है?
जबाव: सड़क, रेल या वाहन दुर्घटना, डूबने या किसी आपराधिक घटना से जुड़ी मृत्यु के मामलों में पुलिस रिपोर्ट/FIR जरूरी है। हालांकि, सांप के काटने या पेड़ से गिरने जैसी घटनाओं में तत्काल अस्पताल के मेडिकल रिकॉर्ड के आधार पर क्लेम प्रोसेस किया जा सकता है।
सवाल 9: इस योजना का फायदा कहां से ले सकते हैं?
जबाव: बीमा कंपनियों के जरिए इस योजना के तहत बीमा कराया जा सकता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ बैंक की किसी भी शाखा से ले सकते हैं। जहां भी आपका बैंक अकाउंट हो।






