राजस्थान हाईकोर्ट के स्थगन आदेश के बाद नटवाड़ा ग्राम पंचायत की प्रशासक नीता कंवर की एक बार फिर पद पर वापसी होगी। पंचायती राज विभाग ने उन्हें दोबारा कार्यभार सौंपने के निर्देश जारी कर दिए हैं।

दरअसल, विभाग ने 19 फरवरी 2026 को आदेश जारी कर नीता कंवर को प्रशासक पद से हटा दिया था। इसके खिलाफ नीता कंवर राजस्थान हाईकोर्ट, जयपुर पहुंचीं और रिट याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने 24 फरवरी 2026 को इस मामले में स्थगन आदेश दे दिया।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायती राज विभाग ने 19 फरवरी को जारी अपना पदमुक्ति आदेश आगामी आदेश तक रोक दिया है। साथ ही टोंक कलेक्टर को निर्देश दिए हैं कि नीता कंवर को दोबारा प्रशासक पद का कार्यभार सौंपा जाए।
विभाग की ओर से जारी इस आदेश की कॉपी अजमेर संभागीय आयुक्त, टोंक कलेक्टर, जिला परिषद टोंक के सीईओ, पंचायत समिति निवाई के विकास अधिकारी और खुद नीता कंवर को भी भेजी गई है। विभाग ने साफ किया है कि यह आदेश उच्च स्तर से मंजूर होकर जारी हुआ है।





